गिरडीह, अप्रैल 30 -- जमुआ, प्रतिनिधि। बुधवार को जमुआ प्रखंड के लंगटा बाबा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मिर्जागंज में नालसा नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देशानुसार वरीय शिक्षिका बुलबुल की उपस्थिति में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधिक सहायता केंद्र प्रखंड कार्यालय जमुआ के पीएलवी सुबोध कुमार साव ने उपस्थित बालिकाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध मे विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून है, जिसके तहत लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से कम होने पर विवाह को बाल विवाह माना जाता है। जो कि गैरकानूनी है और इसके लिए कठोर सजा 2 साल तक कैद, एक लाख जुर्माना का प्रावधान है। यह भी पढ़ें- प्रोजेक्ट सहयोग व वात्सल्य पर छात्रों को दी गई जानकारी साथ ही यह कानून बाल विवाह को श...
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