वरिष्ठ संवाददाता, मार्च 11 -- यूपी के अलीगढ़ जिले के एक नामचीन रेस्टोरेंट में मिनरल वाटर की बोतल पर 10 रुपये अधिक चार्ज वसूलना भारी पड़ गया। अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष ने पीड़ित के हक में फैसला सुनाया है। आयोग ने ग्राहक को ब्याज समेत रुपये लौटाने के साथ संचालक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अकराबाद थाना क्षेत्र के अद्यौन के रहने वाले शमीम अहमद ने समद रोड पर पवन पैलेस स्थित मेजबान रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ वाद दायर किया था। इसमें कहा था कि छह जुलाई 2024 को वह अपने दोस्त के साथ मेजबान रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे। शमीम ने नॉर्मल पानी मांगा, लेकिन रेस्टोरेंट की ओर से उनकी बिना सहमति के किनले ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल दे दी। इसका मूल्य 20 रुपये था लेकिन 10 रुपये अधिक यानी 30 रुपये लिए गए। इसे लेकर शमीम ने उपभोक्ता आय...
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