मिर्जापुर, जनवरी 29 -- मिर्जापुर। सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान यौन शोषण और धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड इमरान, जहीर और सादाब की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तीनों के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। तीनों आरोपी जेल में बंद है। जिम की आड़ में महिलाओं का यौन शोषण और धर्मांतरण मामले का देहात पुलिस ने 20 जनवरी को खुलासा कर चार आरोपियों को जेल भेजा था। इसमें आरोपी मोहम्मद शेख अली, फैजल खान, जहीर और सादाब थे। उसके बाद 22 जनवरी को पुलिस ने मुठभेड़ में पांचवे आरोपी फरीद अहमद को गिरफ्तार किया। जिसके पैर में गोली लगी थी। उसी दिन देर शाम पुलिस ने गिरोह में शामिल आरोपी जीआरपी के सिपाही इरशाद खान को धर दबोचा। जो गाजीपुर जिले के गहमर थाना के बारा गांव का निव...