नई दिल्ली, मई 27 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने साढ़े चार साल की मासूम से दरिंदगी के दोषी सनी कुमार को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़ित बच्ची के पुनर्वास और इलाज के लिए दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को 13.50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। महेंद्र पार्क थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बेहद क्रूरता से दुष्कर्म किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार ने दोषी को मृत्युदंड देने की मांग की। उन्होंने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए दलील दी कि दोषी ने इस व...