सिद्धार्थ, जुलाई 7 -- सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। गांव के बांध पर खेल रही एक पांच साल की मासूम बच्ची को बहला कर झाड़ी में रेप कर लहूलुहान करने वाले दरिंदे को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने सजा तो उम्रकैद की सुनाई लेकिन आदेश में यह भी लिखा कि प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहेगा। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।कठेला समय माता थाना क्षेत्र के एक गांव की एक पांच साल की बच्ची 25 नवंबर शाम पांच बजे पास के बांध पर खेल रही थी। इस दौरान नवेल गांव निवासी विजय निषाद उर्फ सुहलित पुत्र घीसे थाना कठेला समय माता स्थान पहुंचा और बच्ची को बहला कर पास की झाड़ी में लेकर चला गया। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा वहां पर बच्ची के साथ जबरन रेप किया इससे खून से वह लथपथ हो गई। उसकी हा...