उरई, दिसम्बर 1 -- उरई। संवाददाता कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में वर्ष 2021 में 6 साल के मासूम से आप्राकृतिक कृत्य करने वाले को पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज मुहम्मद कमर ने दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला के पिता ने 24 फरवरी 2021 को तहरीर देकर बताया था धर्मेंद्र जोशी 6 साल के बेटे को बहलाकर घर ले गया और अनैतिक कार्य किया। जिससे पुत्र लहुलुहान हो गया। पुत्र के चीखने पर मौके पर पहुंचे, तो देखा पुत्र डरा सहमा था। घर ले जाने पर सारी बात बताई। शिकायत पर 24 फरवरी को ही पुलिस ने धर्मेंद्र जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एडीजीसी ने बताया मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी ने पीड़ित बाल...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.