रांची, अगस्त 6 -- रांची, विशेष संवाददाता। सिमडेगा में वर्ष 2018 में पांच वर्षीय मासूम समेत एक ही परिवार के चार लोगों की टांगी से काटकर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो दोषियों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने दोषी पुनीत सोरेंग और निर्मल सोरेंग की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों दोषियों ने निचली अदालत से मिली सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की है। सिमडेगा की निचली अदालत ने जुलाई 2025 में इस हत्याकांड में पुनीत सोरेंग और निर्मल सोरेंग को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं, मामले के मुख्य दोषी संजय सोरेंग को फांसी की सजा सुनाई गई थी। मामला 17 मई 2018 का है। पाकरटांड़ थाना क्षेत्र निवासी राकेश सोरेंग अपने घर में थे। इसी दौरान गांव के पुनीत सोरेंग, संजय सोरेंग और निर...