चित्रकूट, सितम्बर 21 -- चित्रकूट, संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने पत्नी से विवाद के बाद पांच वर्षीय मासूम बेटे की कुल्हाड़ी से गर्दन अलग कर हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पिता को दोषसिद्ध करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 सितंबर बुधवार की तिथि निर्धारित की है।

घटना का विवरण घटना मऊ थाना क्षेत्र के दुबारी गांव में बीते 27 अक्टूबर 2024 की रात हुई थी। यहां के रहने वाले नत्थू ने 28 अक्टूबर को घटना को अंजाम देने वाले बेटे के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया था कि उसके बेटे राजकुमार निषाद उर्फ भीम सेन का पत्नी के साथ आए दिन विवाद होता था। विवाद को लेकर राज कुमार ने पत्नी शिव कुमारी की पिटाई कर दी थी। जिससे उसका हाथ टूट गया था। 27 अक्टूबर की रात घर के अंदर बेटे व बहू के बीच ...