बिलासपुर, अप्रैल 1 -- छत्तीसगढ़ में बिलासपुर स्थित एक अदालत ने तोरवा क्षेत्र में साढ़े तीन साल पहले एक मासूम बच्ची की निर्मम हत्या करने के मामले में उसके पिता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश किरण त्रिपाठी ने यह फैसला सुनाया है। उन्होंने पांच साल की सौतेली बेटी पायल की हत्या करने वाले पिता मन्नू बंजारे को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनायी। साथ ही 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।वकील ने क्या बताया अतिरिक्त लोक अभियोजक देवेंद्र राव सोमावार ने अदालत को बताया कि आरोपी अपनी सौतेली बेटी से नफरत करता था और उसे अपना नहीं मानता था। इसी नफरत के चलते उसने 25 अगस्त 2022 को दोपहर में बच्ची को अरपा नदी में नहलाने के बहाने ले जाकर पानी म...
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