मासूम बेटी की हत्या में पिता को आजीवन कारावास
उरई, जुलाई 6 -- उरई। बीते वर्ष 2019 में कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम बिजवाहा में 8 वर्षीय बेटी संगीता की हत्या के मामले में 7 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर जिला जज राजीव सिंह ने बेटी के हत्यारोपित पिता लाखन सिंह को आजीवन कारावास और 17 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन के अधिवक्ता रणकेन्द्र भदौरिया के अनुसार 9 जून 2019 को लाखन सिंह निवासी कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम बिजवाहा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री संगीता 8 जून की शाम 4 बजे गांव में खेलने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव गांव के मातादीन के खेत में झाड़ियों में मिला। तहरीर में उसने गांव के मोतीलाल और जाहर सिंह उर्फ बल्लवान पर रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर...
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