महाराजगंज, अगस्त 12 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। बरगदवा थाना क्षेत्र के एक किशोर को मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट विनोद कुमार ने दोष सिद्ध करार दिया है। उसको 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड से द॔डित किया है।पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार बीते 5 जून-2020 को बरगदवा थाना क्षेत्र के एक साढ़े 17 साल के किशोर ने धान के नर्सरी की रखवाली कर रही एक 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म कर दिया। बरगदवा पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमें के परीक्षण के दौरान चूंकि नाबालिग आरोपित की उम्र 17 बरस 5 महीने थी, परंतु अबोध बालिका के साथ हुए अपराध की जघन्यता को देखते हुए किशोर न्य...