बुलंदशहर, जून 24 -- पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-तृतीय शगुन पवार के न्यायालय ने वर्ष 2024 को जहांगीरपुर क्षेत्र के एक गांव में मासूम बच्ची से दुष्कर्म में अभियुक्त फूफा को 40 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भरत शर्मा ने बताया कि सात दिसंबर 2024 को पीड़िता के पिता ने थाना जहांगीरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें वादी ने बताया कि उसका बहनोई कल्लू पुत्र हरचंद, निवासी हरियाणा पिछले आठ माह से उनके साथ ही रह रहा था। सात दिसंबर 2024 को दोपहर आरोपी कल्लू ने वादी की दो वर्षीय मासूम बेटी को टाफी दिलाने का लालच दिया और घर से बहला-फुसलाकर ले गया। आरोप है कि वह बच्ची को जंगल स्थित गन्ने के खेत में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटन...