कुशीनगर, अगस्त 14 -- कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आनंद प्रकाश तृतीय की अदालत ने पांच साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कैद तथा 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

मामले की जानकारी विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट फूलबदन और अजय कुमार गुप्ता ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के निवासी पीड़िता की मां ने इस मामले में हाटा कोतवाली में जनवरी 2025 में एफआईआर दर्ज कराया था। दर्ज अभियोग के अनुसार उनकी पांच साल की बेटी 5 जनवरी, 2025 को अपराह्न तीन बजे दरवाजे के बाहर बैठी थी। तभी रामजी पुत्र पांचू आया और बच्ची से छेड़छाड़ करने लगा।

पुलिस कार्यवाही बच्ची ने शोर मचाया ...