महाराजगंज, जुलाई 2 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। फरेंदा थाना क्षेत्र की एक पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पाक्सो एक्ट ने दोषी ठहराते हुए आरोपित मोहित उर्फ धुंआ को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार घटना 23 सितंबर-23 की है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना करते हुए 30 सितंबर-23 को आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि विचाराधीन कैदी के रूप में दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत सजा की अवधि में किया जाएगा। यानी ट्रायल के दौरान जेल में बिताया गया समय अंतिम सजा का हिस्सा मा...