देवरिया, जुलाई 25 -- देवरिया, विधि संवाददाता। मईल थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्ष पहले मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के मामले में शुक्रवार को न्यायालय का फैसला आ गया। विशेष न्यायाधीश( पाक्सो) वीरेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी पाए जाने पर आरोपी को 20 वर्ष की कैद व दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी मिश्रा ने बताया कि 1 जुलाई 2015 को शाम चार बजे मासूम बच्ची खेल रही थी। इसी बीच एक आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर एकांत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की तहरीर पर मईल थाने की पुलिस ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। विवेचक ने विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया। उभय पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने शैलेंद्र चौहान को दोषी पाया। इसके बाद ...