एटा, फरवरी 12 -- मासूम को घर पर ले जाकर कुकृत्य करने के दोषी को 25 साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार थाना बागवाला के एक गांव निवासी मां ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाए थे कि 11 अप्रैल 2023 को उपले लेने के लिए घेर पर गई थी। घर के बाहर मासूम बेटा बैठा हुआ था। आरोपी मुकेश निवासी हरनावली थाना बागवाला आया और बेटे को अपने साथ ले गया और कुकृत्य किया। बागवाला पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर आरोपी को जेल भेजा था। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की। गुरुवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने सबूत के आधार पर आरोपी मुकेश को दोषी माना। दोषी को 25 साल की सजा सुनाई साथ ही 80 हजार के अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने...