लखनऊ, फरवरी 17 -- पांच वर्ष की बच्ची की हत्या किए जाने के एक मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने माल थाने के मवई खुर्द निवासी आरोपी राजेश गौतम को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने वसूली गई अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि को नियमानुसार मृतका के माता-पिता को दिए जाने को कहा है। अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड की रिपोर्ट मृतक बच्ची की मां ने थाना माल मे लिखाई थी। इसमें कहा गया है कि 31 अगस्त 2020 की शाम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, उसी समय पड़ोसी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। कहा गया है कि बच्ची को ले जाते समय आसपास के काफ़ी लोगो ने देखा था। बाद में बच्ची का शव गांव के बाहर सड़क किनारे झाड़ियों में मिला था। इसके अलावा आरोपी को मौके से भागते हुए भी...
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