मासूम की पटककर हत्या करने वाला विराज दोषी करार, आज मिलेगी सजा
फिरोजाबाद, जुलाई 10 -- फिरोजाबाद। शिकोहाबाद के मोहल्ला यादव कालोनी में 30 मई को मासूम आरव की बड़ी निर्दयता से गली में पटक पटककर कर हत्या करने वाले आरोपी विराज को गुरुवार को फास्टट्रैक कोर्ट ने हत्या में दोषी करार दिया है। शुक्रवार को हत्यारोपी को सजा सुनाई जाएगी। मासूम की हत्या के मामले में कोर्ट में तेजी से सुनवाई कर 40 दिन के अंदर फैसला आ रहा है।
30 मई का हत्याकांड 30 मई 2026 को डेढ़ साल के आरव की शिकोहाबाद के यादव कालोनी में जमीन पर पटक पटककर हत्या की गई थी। आरव की मां रति निवासी बामई थाना अरांव के रिश्ते के देवर विराज पाठक निवासी शेखुपुरा बदायूं ने जमीन पर आठ बार पटकने के बाद हत्या की थी। रति के अपने पति सुमित उर्फ प्रियंक निवासी सियाराम नगर बदायूं से मारपीट और उत्पीड़न को लेकर विवाद चल रहा था और कोर्ट में तलाक दिलाने की बात कहकर सहय...
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