बलिया, फरवरी 17 -- बलिया, संवाददाता। छह साल के मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में न्यायालय ने सोमवार को पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दोनों पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसे जमा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। रेवती नगर पंचायत का रहने वाला एक व्यक्ति पत्नी और छह साल की बेटी के साथ शहर से सटे रामपुर महावल गांव में किराये पर रहता था। वह प्राइवेट वाहन चलाने का काम करता था। 25 फरवरी 2022 को उसकी छह वर्षीय बेटी अचानक गायब हो गयी। देर शाम इसकी जानकारी हुई तो खोजबीन होने लगी लेकिन सुराग नहीं लगा। अगले दिन यानि 26 फरवरी को मासूम की लाश उक्त व्यक्ति के मकान से चंद कदम की दूरी पर ही बोरे में भरी मिली। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया तो...
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