लखनऊ, जून 11 -- लखनऊ प्रमुख संवाददाता माल परिवहन पर जीएसटी के नए नियमों से लखनऊ के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। नए प्रावधानों के तहत अब माल की डिलीवरी तक हर स्टेज का हिसाब रखना होगा, जिससे ट्रकों के फेरे प्रभावित होने और ढुलाई लागत बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है।

नई नियमों के प्रभाव लखनऊ में 10 हजार से अधिक ट्रक माल ढुलाई से जुड़े हैं। नए नियमों के अनुसार, माल लोड होने से लेकर गंतव्य तक पहुंचने तक ई-बिल क्लोजर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। कारोबारियों का कहना है कि पहले एक बार ई-वे बिल जनरेट होने के बाद माल सीधे गंतव्य तक चला जाता था। नए नियम के मुताबिक हर स्टॉपेज, ट्रांसशिपमेंट और डिलीवरी पॉइंट पर क्लोजर रिपोर्ट बनाना जरूरी है। ट्रांसपोर्टर इसके लिए या तो एक क्लर्क माल के साथ भेजे या फिर ट्रक चालक से ईवे बिल क्लोज करवाए। अधिक...