झांसी, मई 8 -- झांसी, संवाददाता । दो साल पहले मालिक की हत्या के नौकर का दोषी करार दिया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, सुनील कुमार यादव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि प्रकाश गोस्वामी के ने बताया कि हनीफ मलिक निवासी जामिया ओखला, थाना कोतवाली, झाँसी ने 29 जुलाई 2024 को थाना कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था कि कस्बा शाहपुर मुजफ्फरनगर निवासी उसका छोटा भाई युसुफ मलिक का बेटा आबिद मलिक अपने एक नौकर वसीम के साथ झांसी में आकर प्लास्टिक के सामान की सेल लगाकर व्यापार करता था, ये दोनों लोग अशफाक अहमद के तलैया मोहल्ला स्थित घर में किराये से रहते थे। यह भी पढ़ें- किशोरी की गैर इरादतन हत्या में दो को सात-सात साल की कैद 29 जुलाई 2024 की सुबह उसे फोन आया ...