नई दिल्ली, जुलाई 27 -- नई दिल्ली। साकेत जिला अदालत ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में आरोपी मुख्य शेफ केसर नेगी को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि रसोई में अपने नियमित काम को करना इस स्तर पर आपराधिक लापरवाही नहीं माना जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल की अदालत ने आदेश में कहा कि किचन उपकरण चलाना नेगी की नौकरी का हिस्सा था और सिर्फ यही आधार बनाकर उन पर आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। नेगी छह जून से न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानती के साथ सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष का आरोप अभियोजन पक्ष का आरोप था कि नेगी किचन के रोजमर्रा संचालन के जिम्मेदार थे और आग लगने से पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक ऑयल फ्रायर समेत अन्य उपकरण चालू किए थे। एक गवाह के बयान का हव...