मालखाने से चोरी हथियार खरीदने के आरोपी सचिन की जमानत खारिज
फरीदाबाद, जुलाई 3 -- फरीदाबाद, अशोक जैन। सेक्टर-8 थाना मालखाने से गायब हुए लाइसेंसी हथियारों के बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार आरोपी सचिन को अदालत से राहत नहीं मिली।
अदालत का निर्णय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर साक्ष्य मौजूद हैं और मामले की जांच अभी जारी है। इसलिए इस स्तर पर उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। यह मामला सेक्टर-8 थाना मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार गायब होने के बाद सामने आया था, जिसमें पुलिस अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
सचिन की भूमिका अदालत में पुलिस ने बताया कि दादरी (गौतमबुद्ध नगर) के ठाकुरान मोहल्ला निवासी सचिन ने सहआरोपी दीपक उर्फ बल्ली से अमन के माध्यम से करीब एक लाख 35 हजार रुपये में एक रिवाल्वर खरीदी थी। इसके ...
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