बाराबंकी, सितम्बर 30 -- बाराबंकी। अपर जिला जज कोर्ट नंबर दस नवल किशोर सिंह ने पांच किलो 100 ग्राम मॉर्फीन की तस्करी के मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक अभियुक्त को 20 साल का कारावास व दो लाख रुपये के जुर्माना व दूसरे अभियुक्त को 12 साल के कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता शिवशंकर सिंह ने बताया कि थाना जैदपुर पुलिस टीम ने जैदपुर से बाराबंकी जाने वाले मार्ग के पास ग्राम जहीरूद्दीन मोड़ पर 25 अगस्त 2024 को गश्त के दौरान दो लोगों को पकड़ा। पूछताछ करने पर दोनों युवकों ने अपना नाम रामू वर्मा व चंद्रभान बताया। तलाशी लेने पर दोनों युवक के पास से पांच किलो 100 ग्राम मॉर्फीन बरामद हुई। पूछताछ करने पर बताया कि दोनों अभियुक्तों ने यह मार्फीन मसौली थाना क्षेत्र के एक युवक से खरीदी थी। तत्कालीन उपनि...