बाराबंकी, मार्च 28 -- बाराबंकी। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह ने मार्फीन की तस्करी करने के आरोप में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट अभियुक्त को दस साल के कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। थाना सफदरगंज पर सात साल पहले उपनिरीक्षक विवेक सिंह ने मुखबिर की सूचना मिलने पर गश्त के दौरान नफीस निवासी टिकरा मर्तजा थाना जैदपुर को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास से नौ किलो ग्राम मार्फीन बरामद हुई। जिसकी सूचना उपनिरीक्षक ने थाने पर दी। दारोगा की तहरीर मिलने पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्व मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया था। तत्कालीन विवेचक अमरेश बघेल ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुना...