बांदा, अप्रैल 8 -- बांदा। शहर के राज्य मार्ग के किनारे धड़ल्ले से जमीनों की प्लाटिंग मानक को ताक में रखकर की जा रही है। इसमें विक्रेता मुख्य मार्ग से मात्र 55 फिट छोड़कर कब्जा क्रेता को दे रहे हैं। एक जनसूचना के तहत लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में मार्ग के सेंटर से 60 फिट व रूरल क्षेत्र जैसे बांदा-बिसंडा मार्ग में 70 प्लस फाइव अर्थात 75 फिट छोडकर ही विक्रेता निर्माण कार्य करें इससे भविष्य की परेशानी से बचा जा सकेगा। यह मार्ग फोर लेन स्वीकृत है। रूरल क्षेत्र में 75 प्लस व अर्बन क्षेत्र में 60 फिट के बाद यदि जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो नियमानुसार मुआवजा भूमि स्वामी को देय होता है।

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