रांची, नवम्बर 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। मारवाड़ी कॉलेज की ओर से जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 (आरटीई)के अंतर्गत मांगी गई जानकारी अब तक नहीं मिलने पर आवेदक अब्दुल रज्जाक जमाल गद्दी ने राज्य सूचना आयोग से कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस वर्ष 25 जुलाई को कॉलेज के जनसूचना पदाधिकारी से एक कर्मचारी की नियुक्ति से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी थी। निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने 16 सितंबर को प्रथम अपील दायर की, लेकिन कॉलेज प्रशासन की ओर से 16 अक्तूबर को दिए गए उत्तर में यह कहकर सूचना देने से मना कर दिया गया कि मांगी गई जानकारियां व्यक्तिगत प्रकृति की है। इसपर जमाल गद्दी का कहना है कि यह जवाब आरटीई की धारा 8(1)(जे) के गलत उपयोग का उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने जो जानकारी मांगी है वह एक सार्वजनिक संस्था के कर्...
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