गोपालगंज, सितम्बर 15 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। एडीजे तीन सुश्री विभा द्विवेदी की कोर्ट ने सोमवार को छह साल पूर्व मारपीट व युवक की हत्या मामले में सभी सात नामजद आरोपितों को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष से एपीपी जयराम शाह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवनंदन सिंह की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।मृतक अमरजीत सिंह की पत्नी निशा देवी ने जादोपुर दुखहरण गांव के अंजित सिंह, अमरजीत सिंह, सिकंदर सिंह, दिलीप सिंह, बलिस्टर सिंह, बालक भगवान शर्मा और जादोपुर बलुआ टोला के निर्भय सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना 3 अक्टूबर 2019 को हुई थी, जब अमरजीत सिंह खेत में नल जल योजना के तहत लगाई गई पानी की टंकी की मोटर चालू करने गए थे। सजा की बिंदु पर सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
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