मधुबनी, सितम्बर 12 -- मधुबनी। मारपीट व दलित प्रताड़ना के आरोप में दोषी करार दिए गए योगी यादव सहित चार लोगों को कोर्ट ने दो-दो वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। गुरुवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एससी एसटी मामलों के स्पेशल जज सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने फैसला सुनाया। मामला रहिका का है। सूचक धनेश्वर महतो ने आरोप लगाया था कि 28 मई 2013 को भोगी यादव, योगी यादव, महेंद्र यादव एवं उपेन्द्र यादव ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज एवं मारपीट किया। घर के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की थी।
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