मारपीट व छेड़खानी के आठ दोषियों को तीन साल की सजा
औरैया, अगस्त 25 -- मारपीट, छेड़खानी और बलवा के 11 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विकास गोस्वामी ने आठ दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 36-36 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी उमेश राजपूत ने बताया कि घटना पांच जनवरी 2015 की शाम करीब चार बजे फफूंद थाना क्षेत्र के झपनी का पुरवा गांव में हुई थी। वादिनी ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। इसी दौरान आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता और छेड़खानी की। विरोध करने पर लाठी-डंडा और कुल्हाड़ी आदि लेकर मारपीट की गई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को बलवा, मारपीट, लोक...
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