औरैया, फरवरी 18 -- औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विकास गोस्वामी की अदालत ने थाना बेला क्षेत्र के साढ़े तीन वर्ष पुराने मारपीट व जातिसूचक गाली-गलौज के मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार इटावा भेज दिया गया। अभियोजन के अनुसार दिबियापुर रोड, बेला निवासी राम ने थाना बेला में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि 21 अगस्त 2022 की दोपहर करीब तीन बजे उसके भाई मनीलाल तथा भतीजे अनुराग और आकाश अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य करा रहे थे। इसी दौरान गांव के सतिश तिवारी, संजय तिवारी व संदीप तिवारी पुत्रगण रामप्रकाश लाठी-डंडा व फावड़ा लेकर वहां पह...