मारपीट में भाभी सहित पांच को सजा
बगहा, अगस्त 24 -- बेतिया। जमीन बेचने का विरोध करने वाली दो बहनों को बेरहमी से मारपीट करने वाले भाई-भाभी, भतीजा, भतीजी समेत पांच को न्यायालय ने दो- दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।जिला अपर सत्र न्यायाधीश दशम प्रभाकर दत्त मिश्र ने भाई उदेश ठाकुर, भौजाई उषा देवी, भतीजा जितेंद्र ठाकुर, भतीजी रमिता देवी, तथा मोकिम मियां को दोषी पाते हुए भादवि 325/34 में दो वर्ष, 323/34 में छह माह, पांच सौ रुपए जुर्माना, 341 में एक माह कारावास की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता इनरवा थाने की सकरौल निवासी बताए गए हैं। लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया है कि घटना 23 जुलाई 2015 की है। सजायाफ्ता उदेश ठाकुर की बहन धरभरन देवी और श्री मति देवी अपने भाई के घर आई थी। बहनों के द्वारा भाई उदेश ठाकुर को यह कहते हुए जमीन बेचने से मना किया कि ससुराल से हमलोग नैहर आएंगे तो कहा रह...
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