गोपालगंज, अप्रैल 30 -- गोपालगंज।जिला सत्र न्यायाधीश-9 राकेश रंजन सिंह की अदालत ने मारपीट के आठ साल पुराने मामले में पिता और उसके दो पुत्रों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी हरेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता ज्योति कुमार सिंह की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उचकागांव थाना क्षेत्र के साथी गांव निवासी बहारन सिंह व उसके दो पुत्र टुनटुन सिंह तथा राहुल कुमार को सजा सुनाई। मामले के अनुसार, 1 मई 2018 को साथी गांव के राजेश कुमार सिंह, प्रवीण कुमार सिंह व सुनेश कुमार सिंह को गांव के ही कुछ लोगों ने धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यह भी पढ़ें- बेटे की हत्या में बाप...
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