बरेली, मार्च 7 -- मामूली बात पर झगड़ा कर चोटें पहुंचाने के मामले में अपर जिला जज चतुर्थ अमृता शुक्ला की कोर्ट ने दोषी पंचम, उसके बेटे राजपाल, पुत्रवधु जलधारा और भतीजे गोकरन को सश्रम पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर कुल बीस हजार का जुर्माना भी डाला है। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि थाना बिथरी चैनपुर में परतासपुर गांव के सुखवीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि 10 अक्तूबर 2018 की सुबह साढ़े दस बजे वह घर के सामने अपनी गाय नहला रहे थे। तभी गांव का पंचम अपनी भैंस लेकर आया और गाय हटाने को कहने लगा। इसी बीच पंचम का भतीजा गोकरन आया और सुखवीर के थप्पड़ मार दिया। शोर पर भाई जोगेंद्र बचाने आए तो पंचम का पुत्र राजपाल, पुत्रवधु जलधारा लाठी डंडे लेकर आ गए। सभी ने सुखवीर, उसके भाई जोगेंद्र और बहन को लाठी-डंडों से ...
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