चित्रकूट, जनवरी 22 -- चित्रकूट। संवाददाता विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट राममणि पाठक की अदालत ने मारपीट व गालीगलौज के मामले में दोषी संजय सिंह व मुखिया उर्फ मुकेश सिंह निवासी चितरा गोकुलपुर चौकी सीतापुर को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनो को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संगीता ने बताया कि 23 जून 2016 को शिवकली पत्नी गोरेलाल निवासी चितरा गोकुलपुर ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था।

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