महोबा, अगस्त 18 -- महोबा, संवाददाता। महिला के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने दो को छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाते हुए एक-एक हजार का जुर्माना ठोंका है। अजनर पुलिस को दी तहरीर में विमला ने बताया कि 17 जनवरीी 2020 को वह किराना दुकान में थी। तभी फूलसिंह और महेंद्र शराब के नशे में आकर उधार सामान मांगने लगे मना करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। विरोध करने पर मारपीट की। पति कालीचरण के साथ भी मारपीट की गई। परिवार के टुट्टी, मइयादीन और शांति ने बचाव किया तो मारपीट की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज पत्रावली कोर्ट में पेश की। विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट तेन्द्र पाल ने फूलसिंह और मइयादीन को छह-छह माह के कारावास और एक-एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है...