अंबेडकर नगर, जून 12 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। दलित व्यक्ति के साथ मारपीट में दोषी आदतन अपराधी को सत्र परीक्षण के दौरान शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित करते हुए 32 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। मामला वर्ष भर पूर्व टांडा कोतवाली के टेम्पो स्टैंड के पास का है। टांडा कोतवाली के चिन्तौरा निवासी दलित मंजीत कुमार पुत्र सुक्खू राम की 11 जून 2025 की रात उस समय निर्ममतापूर्वक पिटा गया था जिस समय वह छोटी बाजार से घर वापस लौट रहे थे। टेम्पो स्टैंड के पास पहुंचने पर छज्जापुर निवासी फरीद अहमद उर्फ बाबू पुत्र दोस्त मोहम्मद ने मामूली विवाद में रोक कर गाली-गलौज करने के साथ निर्ममतापूर्वक पिटाई कर जान से मार देने की धमकी भी दी। यह भी पढ़ें- औरैया में मारपीट व एससी-एसटी एक्ट के मामले में तीन ...