शामली, फरवरी 27 -- मारपीट के मामले में न्यायालय ने दोषी तीन मां-बेटों को अर्थदंड की सजा सुनाई। वर्ष 2017 में कैराना कोतवाली पर गांव बरनावी निवासी नूरजहां व उसके पुत्रों साजिद और शहजाद के विरुद्ध मारपीट के मामले में एनसीआर दर्ज हुई थी। शुक्रवार को न्यायालय ने तीनों दोषियों को एक-एक हजार रुपये के रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10-10 दिन के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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