मारपीट में तीन को चार-चार साल की सजा
वाराणसी, जून 20 -- चिरईगांव (वाराणसी)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने शुक्रवार को चौबेपुर बराईं निवासी रिंकू राजभर, हरिश्चन्द्र राजभर एवं अनिल राजभर को वृद्ध को मारने-पीटने और धमकी देने के मामले में दोषी पाया है। तीनों को चार-चार साल का सश्रम कारावास एवं 40-40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजेश कुमार मिश्रा बताया कि 31 जुलाई 2019 को बराईं के घनश्याम मिश्रा अपने घर में बैठे थे। पड़ोसी रिंकू राजभर अश्लील गाने गा रहा था। मना करने पर नाराज़ हो कर आरोपियों ने लाठी डंडे से उनकी पिटाई कर दी। यह भी पढ़ें- किशोरी से छेड़खानी मामले में तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.