मारपीट मामले में भाजपा नेता अंकित आनंद को अग्रिम जमानत
जमशेदपुर, जुलाई 19 -- भाजपा नेता अंकित आनंद समेत तीन लोगों को अग्रिम जमानत मिल गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को उनकी याचिका मंजूर कर ली। अधिवक्ता राकेश कुमार के माध्यम से दायर अर्जी पर अंकित आनंद, विनोद कुमार तिवारी और ई. राय को राहत दी गई है। बताया जाता है कि अप्रैल माह में डिमना एमजीएम अस्पताल के गेट पर दो गुटों के बीच मारपीट हो गई थी। इस घटना में अरुण शुक्ला ने अंकित आनंद और अन्य के खिलाफ एमजीएम थाने में मारपीट व जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया था। वहीं, घायल अशोक राय ने भी अरुण शुक्ला समेत अन्य के खिलाफ अलग केस दर्ज कराया है। दोनों पक्षों के मामलों में पुलिस भाजपा नेता अंकित आनंद की तलाश कर रही थी। इसी को देखते हुए अंकित आनंद, उनके पिता और दोस्त ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे स्वीकार कर लि...
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