मारपीट मामले में एक ही परिवार के पांच को सात साल का कारावास
पाकुड़, फरवरी 17 -- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने सोमवार को नाली विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में दोषी पाकर पिता एवं उसके चार बेटों को 7-7 साल की सश्रम कारावास एवं कुल अस्सी हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर सभी को अधिकतम 6 माह जेल में ही रहना पड़ेगा। न्यायालय ने इस मामले में भादवि की एक धारा में सभी पांचों को 7 साल एवं 10 हजार रुपया जुर्माना किया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उन्हें छह जेल में रहना पड़ेगा। दूसरे एक धारा में 3 साल की सजा और 5000 रुपया जुर्माना तथा अतिरिक्त तीन माह की सजा तथा अन्य एक धारा में एक माह की सजा 1000 रुपया जुर्माना और एक माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। दोषी पाए गए लुतफूल हक (शेख) तथा उसके चार बेटे मुशर्रफ शेख,रिपन शेख, एप्पल शेख और अहमद शेख पाकु...
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