श्रावस्ती, जनवरी 6 -- श्रावस्ती। गाली देने व मारने पीटने मामले में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई। दोषी को कारावास के साथ ही 800 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वर्ष 2021 में कोतवाली भिनगा के मोहल्ला सोनारनगली टंडवा निवासी जीसान पुत्र हवलदार के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने गाली गलौज व मारपीट के अपराध में केस दर्ज किया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय ने दो महीने पांच दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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