रांची, अप्रैल 2 -- रांची, संवाददाता। मारपीट, चोरी, ठगी और रंगदारी मांगने के आरोप में न्यायिक दंडाधिकारी मान्या टंडन की अदालत ने बुंडू निवासी पांच आरोपियों को बरी कर दिया। बरी होने वालों में निर्मल भगत, विमल भगत, लखन महतो, सुशीला देवी और संतों दास शामिल हैं। मामले में अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने आरोपियों की ओर से पैरवी की। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में बुंडू निवासी महेश्वर लाल भगत ने अपने भाई की पत्नी, उनके दो पुत्रों और दो किरायेदारों पर मारपीट, ठगी और रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद सभी आरोपियों ने अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली थी। वादी पक्ष की ओर से संज्ञान से पूर्व चार गवाहों का बयान कराया गया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मामले को पारिवारिक व...