श्रावस्ती, अप्रैल 21 -- श्रावस्ती। मारपीट व गाली देने के मामले में न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा दी। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया। सिरसिया थाना क्षेत्र के महासेमरा गांव निवासी लल्लू पुत्र हरिओम के विरुद्ध सिरसिया थाने में वर्ष 2017 में मारपीट आदि के अपराध में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। मंगलवार को दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा दी। साथ ही 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह भी पढ़ें- हमले के आरोपी को पांच माह सेवा दान करने का आदेश
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