मारपीट के मामले में शिक्षक को तीन साल की सजा
अररिया, मई 12 -- अररिया, विधि संवाददाता। महिला के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट मो गुलाम रसूल ने सरकारी शिक्षक अरुण कुमार शर्मा को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को अलग से 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला 50 वर्षीय अरुण कुमार शर्मा हैं। यह सजा रानीगंज थाना कांड संख्या 22/2021 दिनांक 17 जनवरी 2021 जीआर 216/2021 में सुनायी गयी है। सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी मो इमरान अहमद ने बताया कि घटना 16 जनवरी 2021 के शाम 06 बजे की है। यह भी पढ़ें- धारा 354 भादवि में सरकारी शिक्षक को तीन साल की हुई सजा आरोपी के द्वारा सूचिका के घ...
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