महाराजगंज, मई 9 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पनियरा थाना क्षेत्र के जंगल बड़हरा टोला हड़तोड़वा निवासिनी पूनम देवी को मारपीट के आरोप में जिला जज अरविंद मलिक में दोष सिद्ध करार दिया है। एसे पांच वर्ष का कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार थाना पनियरा अंतर्गत जंगल बड़हरा टोला हड़तोड़वा निवासी राम जी शर्मा ने 15 जनवरी 2022 को इस आशय की तहरीर दिया कि उसके पट्टीदार उसे गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे से बुरी तरह से मारे पीटे जिससे उसके सिर में काफी चोटें आयी हैं। वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना पनियरा ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के पश्चात पूनम देवी के विरुद्ध मारपीट के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। यह भी पढ़ें- मारकर घायल करने के मामले में दोषी को आठ साल की सजा मुकदमे के परीक्षण क...
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