विकासनगर, जनवरी 8 -- मारपीट के मामले में अवर न्यायालय की ओर से दोषी करार दिए गए दो आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 2012 में थाना विकासनगर में मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें अतुल महावर और आलोक महावर ने संदीप कौशिक और अमित डिसूजा पर मारपीट का आरोप लगाया था। मामले में 8 अप्रैल 2025 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। निर्णय के खिलाफ संदीप और अमित डिसूला ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद अवर न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए दोनों को दोषमुक्त कर दिया।
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