भदोही, अप्रैल 9 -- भदोही, संवाददाता। मारपीट एवं गाली-गलौच के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों दोषी को दो सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2009 में कोइरौना थाना क्षेत्र के ग्राम कलिंजरा में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को गाली-गलौज देते हुए मारपीट कर घायल कर दिया गया था। मामले में तहरीर मिलने पर पुलिस ने एनसीआर संख्या-577/2009 धारा-323, 504 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत किया था। उसके बाद प्रकरण की जांच करके साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं एपीओ अभिषेक कुमार की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश अरिजीत सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय भदोही-ज्ञानपुर ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने वादी मुकदमा को गाली-गलौज देते हुए मारपीट कर घायल करने के दोषी बबलू उर्फ बबऊ एवं नीरज...
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