श्रावस्ती, नवम्बर 25 -- श्रावस्ती। गाली देने, मारपीट करने व जान माल की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2008 में इकौना थाना क्षेत्र के सिरसा निवासी बुद्धि लाल व रक्षाराम पुत्र राम सागर के विरुद्ध इकौना थाने में मारपीट समेत अन्य अपराधिक मामला दर्ज किया गया था। 17 वर्षों से न्यायालय में मामले का विचारण चल रहा था। मंगलवार को न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक कारावास की सजा दी। साथ ही 700- 700 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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