संतकबीरनगर, अप्रैल 19 -- संतकबीरनगर। थाना बखिरा के एक मामले में मारपीट करने व गाली गलौज, धमकी देने के मामले में सीजे (एसडी) एसीजेएम कोर्ट ने दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कुल 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मामले में वादी मुकदमा जहीरुल्लाह पुत्र रमजान निवासी तरकुलवा थाना बखिरा ने अभियुक्तगण अब्बास अली, इलियास पुत्रगण अहमद हुसेन निवासी तरकुलवा के विरुद्ध उसके साथ मारपीट करने, गाली गलौज, धमकी देने के आरोप में अभियोग पंजीकृत कराया था। उप निरीक्षक राजमन यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट ने जुर्म स्वीकार करने पर अभियुक्तगण अब्बास अली, इलियास को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक अभियुक्त को 3000-3000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने पर 30-30 दिवस का साध...
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